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पुराने जूट बारदानों की दर का निर्धारण, प्रति नग 18 की दर निर्धारित

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By Arya Samay
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पुराने जूट बारदानों की दर का निर्धारण, प्रति नग 18 की दर निर्धारित

रायपुर
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान एवं मक्का खरीदी में उपयोग किए जाने वाला पुराने जूट बारदानों की दर का निर्धारण कर दिया गया है। प्रति नग जूट बारदानें की दर 18 रूपए निर्धारित की गई है। इंद्रावती भवन नवा रायपुर स्थित पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इस आशय का पत्र प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित को भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों, मिलरों एवं पीडीएस दुकानों के पुराने जूट बारदानें का उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक द्वारा खरीफ विपणन 2021-22 हेतु पुराने जूट बारदानों का मूल्य निर्धारण करने के संबंध में अनुरोध किया गया था। पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुराने जूट बारदानों के लिए 18 रूपए प्रति नग दर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी। खाद्य विभाग द्वारा चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग निर्धारित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए 01 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश में किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त जूट बारदानों के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप पीडीएस और मिलर से प्राप्त बारदानों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा धान-खरीदी के पहले दिन से ही किसानों के बारदानों से भी धान खरीदने का निर्णय लिया गया है।

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